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31 अगस्त तक बिना जुर्माने के कर सकते हैं होल्डिंग टैक्स का भुगतान

रांची : राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायतों के नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है. पत्र में श्री शर्मा ने लिखा है कि सभी नगर निकायों में सेल्फ असेसमेंट का आवेदन जमा करने की तिथि 31 अगस्त तक […]

रांची : राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायतों के नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
पत्र में श्री शर्मा ने लिखा है कि सभी नगर निकायों में सेल्फ असेसमेंट का आवेदन जमा करने की तिथि 31 अगस्त तक बिना जुर्माने के निर्धारित की गयी है. अगर अब तक किसी ने अपने भवन का होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, तो वह 31 अगस्त तक आवेदन कर सकता है. अगर किसी ने पूर्व में जुर्माने के साथ होल्डिंग नंबर के लिए आवेदन दिया है, तो ऐसे लोगों के जुर्माने के राशि को अग्रिम होल्डिंग टैक्स के रूप में जोड़ लिया जायेगा.

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