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45% अंकवाले ही आवेदन करेंगे, यह कैसे तय हुआ
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने माैखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि हिस्ट्री-सिविक्स में 45 प्रतिशत अंक लानेवाले ही […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने माैखिक रूप से राज्य सरकार से जानना चाहा कि हिस्ट्री-सिविक्स में 45 प्रतिशत अंक लानेवाले ही आवेदन करेंगे, यह कैसे तय किया गया, इसकी जानकारी दी जाये. इस पर सरकार की अोर से जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. सरकार के आग्रह पर खंडपीठ ने मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है कि सरकार की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाइस्कूलों में 17,572 शिक्षकों की जिलावार नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था.
विषय विवाद को लेकर अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर नये सिरे से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है. शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन देने के निर्धारित समय के अंदर लगभग 1.73 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अॉनलाइन आवेदन आयोग को सौंपा है.
हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई जारी
मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को
17572 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति एकल पीठ ने कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन को किया था निरस्त
राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को दी है चुनाैती
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