समिति में एडीजी मुख्यालय अध्यक्ष होंगे, जबकि एडीजी जैप, एडीजी विशेष शाखा या स्पेशल ब्रांच, डीआइजी होमगार्ड और डीजी होमगार्ड या उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे. यह कमेटी अलग-अलग मामलों में अनुकंपा पर नियुक्ति का फैसला लेगी. इस समिति को अधिकतम 2000 रुपये के ग्रेड-पे पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है.
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मुख्यालय को अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार मिला
रांची: सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अब पुलिस मुख्यालय ही करेगा. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति गठित की गयी है़. समिति में एडीजी मुख्यालय अध्यक्ष होंगे, जबकि एडीजी जैप, एडीजी विशेष शाखा या […]
रांची: सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अब पुलिस मुख्यालय ही करेगा. कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति गठित की गयी है़.
समिति में एडीजी मुख्यालय अध्यक्ष होंगे, जबकि एडीजी जैप, एडीजी विशेष शाखा या स्पेशल ब्रांच, डीआइजी होमगार्ड और डीजी होमगार्ड या उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे. यह कमेटी अलग-अलग मामलों में अनुकंपा पर नियुक्ति का फैसला लेगी. इस समिति को अधिकतम 2000 रुपये के ग्रेड-पे पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है.
पुलिस मुख्यालय ने आश्रितों से मांगा आवेदन : कार्मिक विभाग का आदेश जारी होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सेवाकाल में मृत हुए पुलिसकर्मियों के आश्रितों से आवेदन मांगा है. आवेदन के साथ 12 तरह के प्रमाण पत्र लाने होंगे. इसमें आवेदन पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यों के भरण-पोषण से संबंधित न्यायालय का शपथ पत्र, न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होने तथा सजा नहीं मिलने का न्यायालय का शपथ पत्र, परिवार के अन्य सदस्यों का अनापत्ति पत्र और पति, पत्नी तथा परिवार के कोई अन्य सदस्य सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं, का शपथ पत्र शामिल है.
250 आश्रितों को मिलेगा फायदा : अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार पुलिस मुख्यालय को मिलने के बाद करीब 250 मृत सिपाहियों के आश्रितों को तुरंत नियुक्ति पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार के एक आदेश के कारण सिपाही के पद पर आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी. सरकार ने अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार जिले में डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दे दिया था. डीसी की कमेटी को 1800 रुपये के ग्रेड-पे पर ही नियुक्ति का अधिकार है, जबकि सिपाही का पद 2000 रुपये ग्रेड-पे का है.
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