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न्यूज या अन्य प्रिंट पेपर में खाद्य सामग्री न लपेटें…. वरना होंगी ये दिक्‍कतें

रांची : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी अॉफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के निष्कर्षों के आधार पर केरल सरकार ने अपने राज्य में न्यूज या अन्य प्रिंट पेपर में खाने-पीने की चीजों के लपेटने या उसमें परोसे जाने पर रोक लगा दी है. इससे संबंधित एक अादेश खाद्य सुरक्षा अायुक्त ने जारी किया है. इसमें एफएसएसएअाइ के […]

रांची : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी अॉफ इंडिया (एफएसएसएआइ) के निष्कर्षों के आधार पर केरल सरकार ने अपने राज्य में न्यूज या अन्य प्रिंट पेपर में खाने-पीने की चीजों के लपेटने या उसमें परोसे जाने पर रोक लगा दी है. इससे संबंधित एक अादेश खाद्य सुरक्षा अायुक्त ने जारी किया है.
इसमें एफएसएसएअाइ के उस विश्लेषण का हवाला दिया गया है, जो खाद्य सामग्रियों को न्यूज या अन्य प्रिंट पेपर से लपेटे जाने के जोखिमों से संबंधित था. अॉथोरिटी ने कहा था कि खाद्य सामग्रियों को प्रिंट पेपर से ढंकने या लपेटने से खाद्य पदार्थों के प्रिंट इंक के रसायन व बैक्टीरिया से दूषित हो जाने का खतरा है. खाद्य सामग्री विक्रेताअों द्वारा ऐसा करना ग्राहकों में धीमा जहर पहुंचाना है. इसके बाद अायुक्त ने फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 18(1)(9), 26(2)(1), 29(3) तथा 30(2)(डी) के आधार पर धारा 30(2) (ए) के तहत राज्य भर में इस पर रोक लगाने संबंधी आदेश पारित किया है.

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