शेष 90 प्रतिशत आवंटन योग्य जमीन, मकान, फ्लैट आदि को विभिन्न वर्गों में आरक्षण के आधार पर देने का फैसला किया गया. इसमें राज्य के विधायकों और सांसदों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है. विधायकों और सांसदों के लिए आवंटन राज्य सरकार की अनुशंसा पर होगा. कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए आठ प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए तीन प्रतिशत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत, सेवानिवृत्त सेना के लिए चार प्रतिशत और विधायकों-सांसदों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
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आवास बोर्ड नियमावली में संशोधन
रांची: झारखंड राज्य आवास बोर्ड भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार नियमावली-2004 में संशोधन कर दिया गया है. नियमावली के नियम-9 और 10 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मालूम हो कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने संशोधन पर सहमति प्रदान की थी. बोर्ड की नियमावली के नियम-9 में किये गये संशोधन के तहत […]
रांची: झारखंड राज्य आवास बोर्ड भू-संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार नियमावली-2004 में संशोधन कर दिया गया है. नियमावली के नियम-9 और 10 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मालूम हो कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने संशोधन पर सहमति प्रदान की थी.
बोर्ड की नियमावली के नियम-9 में किये गये संशोधन के तहत तीन लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाले लोगों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, तीन से छह लाख तक वार्षिक आय तक अल्प आय वर्ग, छह से 12 लाख तक वार्षिक आय को मध्यम वर्ग और 12 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को उच्च वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है. वहीं, नियम-10 में किये गये संशोधन के तहत जिन व्यक्तियों से बोर्ड द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा, उन्हें कुल आवंटन योग्य जमीन, मकान आदि का 10 प्रतिशत दिया जायेगा. इसमें से आठ प्रतिशत का उपयोग वह आवासीय कार्य के लिए और दो प्रतिशत का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए कर सकेंगे.
शेष 90 प्रतिशत आवंटन योग्य जमीन, मकान, फ्लैट आदि को विभिन्न वर्गों में आरक्षण के आधार पर देने का फैसला किया गया. इसमें राज्य के विधायकों और सांसदों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है. विधायकों और सांसदों के लिए आवंटन राज्य सरकार की अनुशंसा पर होगा. कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए आठ प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए तीन प्रतिशत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत, सेवानिवृत्त सेना के लिए चार प्रतिशत और विधायकों-सांसदों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
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