जंगलों को काट बालू स्टॉक कर रहे हैं माफिया

भुरकुंडा : भदानीनगर थाना क्षेत्र के लपंगा दामोदर नदी बालू घाट से बालू की तस्करी बदस्तूर जारी है. अवैध ढंग से बालू उठाव करने वाले माफिया नदी के आसपास के वनों को भी तबाह करने में पीछे नहीं हैं. धंधे को सुगम तरीके से संचालित करने के लिए नदी के किनारे काफी संख्या में पेड़-पौधों […]
भुरकुंडा : भदानीनगर थाना क्षेत्र के लपंगा दामोदर नदी बालू घाट से बालू की तस्करी बदस्तूर जारी है. अवैध ढंग से बालू उठाव करने वाले माफिया नदी के आसपास के वनों को भी तबाह करने में पीछे नहीं हैं. धंधे को सुगम तरीके से संचालित करने के लिए नदी के किनारे काफी संख्या में पेड़-पौधों को साफ करते हुए वाहनों के लिए रास्ता बनाया.
बालू घाट का विस्तार किया. बालू लोडिंग प्वाइंट बनाया. बाद में बालू को स्टॉक करने का भी धंधा शुरू कर दिया. इसके लिए जगंलों को काट कर बालू स्टॉक के लायक जगह बनाया जा रहा है. जंगल में कई स्थानों पर स्टॉक किया गया बालू दिखाई पड़ता है. बालू माफिया की इस हरकत से स्थानीय वन विभाग पूरी तरह बेखबर है. जानकार बताते हैं कि बालू को स्टॉक करने का नियम होता है. बालू स्टॉक करने के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है. जमीन रैयती होनी चाहिए.
स्टॉक एरिया की बाउंडरी होनी चाहिए. लपंगा घाट के मामले में ऐसा कुछ नहीं है. वन विभाग करेगा कार्रवाई : इस संबंध में वन विभाग के स्थानीय अधिकारी राजेश कुमार ने अनभिज्ञता जतायी. कहा कि यदि ऐसी बात है, तो इसकी जांच करायेंगे. वन क्षेत्र में बालू स्टॉक करने वाले पर कार्रवाई की जायेगी
.अवैध है बालू उठाव : राज्य के खनन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि यदि घाट की बंदोबस्ती नहीं है, तो बालू का उठाव व ढुलाई पूरी तरह अवैध है. पर्यावरण स्वीकृति का भी होना अनिवार्य है. इसका उल्लंघन करनेवालों को तीन माह कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है. मालूम हो कि लपंगा घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई है. गाइडलाइन के मुताबिक बरसात के दिनों में नदी क्षेत्र से बालू नहीं निकाला जा सकता है.
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