कोर्ट के फैसले से कौशल्या ने ली राहत की सांस 6बीएचयू-4-कौशल्या.भदानीनगर. न्यायालय के शरण में जाने के बाद पीटीपीएस कर्मी गोविंद लोहार की पत्नी कौशल्या देवी ने अंतत: इंसाफ मिलने पर राहत की सांस ली है. न्यायालय के निर्देश पर अब कौशल्या के पति गोविंद लोहार कौशल्या को 1,29,000 रुपये का भुगतान करेंगे. इस बाबत कौशल्या देवी ने बताया कि उनकी शादी 10.03.1980 को पीटीपीएस कर्मी गोविंद लोहार के साथ हुई थी. इसी बीच उसके पति ने वर्ष 2005 में दूसरी शादी कर ली. बाद में कौशल्या ने अपने पति से अलग होकर भुरकुंडा नागेश्वर मैदान स्थित अपने दामाद नरेश राम व बेटी के आवास पर शरण ली. यहीं से कौशल्या अपने पति के खिलाफ मामले को हजारीबाग कोर्ट ले गयी. कोर्ट ने कौशल्या के पक्ष में सुनवाई की. लेकिन गोविंद ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करते हुए मामले को रांची हाइ कोर्ट ले गया. 11 साल तक मुकदमा चलने के बाद हाइ कोर्ट ने भी कौशल्या के पक्ष में सुनवाई करते हुए पीटीपीएस जीएम को आदेश दिया कि गोविंद लोहार के जीजीएफ से कौशल्या को 1,29,000 हजार रुपये का भुगतान करें. मुकदमे के दौरान गोविंद लोहार कौशल्या को अपनी पत्नी मानने से इनकार करता रहा. कौशल्या को राहत मिलने के बाद अब इंतजार है बैंक ऑफ बड़ौदा भुरकुंडा शाखा में पैसा आने का. इधर, कोर्ट के आदेश के बाबत पीटीपीएस जीएम बच्चू नारायण ने कहा कि आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है. कोर्ट के आदेश का पालन किया जायेगा.
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कोर्ट के फैसले से कौशल्या ने ली राहत की सांस
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