जमीन निबंधन को ले सरकार ने जारी किया निर्देश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :24 Feb 2016 12:56 AM (IST)
विज्ञापन

रामगढ़ : झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने जमीन के निबंधन के लिए कई कागजातों को अनिवार्य बना दिया है. इन कागजातों को अंचल कार्यालय द्वारा जमीन बेचने व खरीदने वाले के आवेदन पर अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा. उक्त दिशा-निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जारी किया […]
विज्ञापन
रामगढ़ : झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने जमीन के निबंधन के लिए कई कागजातों को अनिवार्य बना दिया है. इन कागजातों को अंचल कार्यालय द्वारा जमीन बेचने व खरीदने वाले के आवेदन पर अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा. उक्त दिशा-निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जारी किया गया है. भूमि की पहचान के लिए खरीद-बिक्री करने वालों के लिए खतियान की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जायेगी.
खतियान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी टू की प्रति अथवा भू-स्वमित्व प्रमाण पत्र तथा करेक्शन स्लिप संलग्न किया जायेगा. भूमि संबंधित दस्तावेज के साथ हाल सर्वे/ नक्शा तथा इसके उपलब्ध नहीं होने पर पक्षकार द्वारा तैयार व स्वप्रमाणित नजरी नक्शा जिससे भूमि की स्थिति के संबंध में पता चल सके प्रस्तुत किया जायेगा. अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी टू, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, शुद्धि पत्र व पक्षकार द्वारा समर्पित आवेदन की प्राप्ति रसीद अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा.
आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर जमीन खरीद-बिक्री के इच्छुक आवेदनकर्ता को अंचलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा. साथ ही इसकी कॉपी ई मेल के माध्यम से निबंधन कार्यालय को भेजा जायेगा. अगर 15 दिनों तक कागजात उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तो निबंधन पदाधिकारी द्वारा यह मान कर निबंधन कर दिया जायेगा कि जमीन निबंधन योग्य है.
इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दी जायेगी. इसके बाद जमीन संबंधी कोई गड़बड़ी पाये जाने पर इसकी जिम्मेवारी अंचलाधिकारी पर होगी. इस आदेश की कॉपी अपर समाहर्ता रामगढ़ द्वारा जिला के सभी अंचलाधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




