चुनाव कार्य में सहयोग नहीं करने का आरोप निलंबन की अवधि में मुख्यालय स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम में रहेंगे फोटो फाइल 2आर-एफ-सिविल सर्जन डॉ प्रदीप कुमार पांडेय.रामगढ़. रामगढ़ के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रदीप कुमार पांडेय को विधान सभा चुनाव में अपेक्षित सहयोग नहीं करने तथा विभागीय निर्देशों की अवहेलना के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस संबंध में झारखंड चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव रमेश कुमार दूबे ने झारखंड के राज्यपाल के आदेश से दो दिसंबर को निलंबन पत्र जारी किया है. निलंबन पत्र में लिखा गया है कि डॉ प्रदीप कुमार पांडेय को राज्य विधान सभा चुनाव 2014 में अपेक्षित सहयोग नहीं करने तथा विभागीय निर्देशों की अवहेलना के लिए असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली 1930 के नियम 49 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन की अवधि में डॉ प्रदीप कुमार पांडेय मुख्यालय स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम रांची में रहेंगे. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा. उनके विरुद्ध उक्त मामले पर विभागीय कार्रवाई के लिए प्रपत्र क तथा संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा.
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लीड) रामगढ़ के सिविल सर्जन निलंबित
चुनाव कार्य में सहयोग नहीं करने का आरोप निलंबन की अवधि में मुख्यालय स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम में रहेंगे फोटो फाइल 2आर-एफ-सिविल सर्जन डॉ प्रदीप कुमार पांडेय.रामगढ़. रामगढ़ के सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रदीप कुमार पांडेय को विधान सभा चुनाव में अपेक्षित सहयोग नहीं करने तथा विभागीय निर्देशों की अवहेलना के आरोप में […]
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