रामगढ़ : कोयला चोरी के मामले में तीन साल की सजा पाये गोमिया के निलंबित विधायक योगेंद्र महतो को एडीजे वन ने 31 मार्च तक की राहत दी है. सोमवार को सुनवाई के बाद एडीजे वन ने योगेंद्र महतो की ओर से दायर की गयी अपील पर फैसला नहीं होने तक सजा को इन-ऑपरेटिव (सजा की कार्रवाई पर फिलहाल रोक) रखने का आदेश दिया है.रामगढ़ के एसडीजेएम न्यायालय ने योगेंद्र महतो को तीन साल की सजा सुनायी है. इस कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी है.
इस फैसले के खिलाफ उन्होंने रामगढ़ के जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की है. अदालत ने उनकी याचिका पर 31 मार्च को अंतिम बहस की तिथि तय की है. इस दौरान उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. योगेंद्र महतो की ओर से पूर्व महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पक्ष रखा. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने पक्ष रखा.