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30 दिन में कर दें राशि का भुगतान
मेदिनीनगर : पलामू जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर राशि भुगतान करने का आदेश दिया है. निर्धारित तिथि तक राशि भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत सूद देने को कहा गया है. फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव, सदस्य संचिता व सतीश गिरी ने मामले […]
मेदिनीनगर : पलामू जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर राशि भुगतान करने का आदेश दिया है. निर्धारित तिथि तक राशि भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत सूद देने को कहा गया है. फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव, सदस्य संचिता व सतीश गिरी ने मामले की सुनवाई की थी. 14 जुलाई 2013 केा शहर के धर्मदेव सिंह नामधारी ने बजाज एलियांज बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसका केस नंबर 49/2013 है.
फोरम के अध्यक्ष श्री यादव ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह जानकारी दी थी कि वह अपनी पत्नी अमरजीत कौर के नाम से बजाज एलियांज बीमा कंपनी का फैमली केयर फर्स्ट पॉलिसी खरीदा था. उसकी पत्नी को कैंसर हो गया. उसका इलाज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में हुआ.
इलाज में करीब एक लाख, 65 हजार रुपये खर्च हुए. इस राशि के भुगतान के लिए जब वह बजाज एलियांज कंपनी के कार्यालय में संपर्क किया, तो राशि को देने से इंकार कर दिया गया. इससे वह काफी परेशान रहा. अंतत: न्याय के लिए उपभोक्ता फोरम पहुंचा. फोरम के अध्यक्ष ने बताया कि शिकायतकर्ता धर्मदेव सिंह नामधारी ने इलाज के खर्च व अन्य क्षतिपूर्ति की मांग की थी. कुल एक लाख, 95 हजार रुपये का दावा किया गया था.
सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों के कागजात का अवलोकन किया गया और गवाहों की गवाही के बाद फोरम ने यह फैसला दिया है. फैसला के मुताबिक बीमा कंपनी शिकायतकर्ता श्री नामधारी को एक लाख, 95 हजार रुपये 30 दिन के अंदर भुगतान करेगा. उन्होंने बताया कि फोरम किसी भी मामले का निष्पादन त्वरित गति से कर रहा है. यही वजह है कि अब लोगों का विश्वास फोरम पर जम गया है और केस की संख्या में वृद्धि हो रही है.
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