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दहेज हत्या मामला : तीन को सश्रम आजीवन कारावास
मेदिनीनगर : जिला जज प्रथम ग्रिजेश कुमार दुबे की अदालत ने दहेज हत्या मामले में सास, ससुर व पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस संबंध में विवाहिता के पिता निवासी सरगुजा छत्तीसगढ़ के शिवकुमार गुप्ता ने आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि […]
मेदिनीनगर : जिला जज प्रथम ग्रिजेश कुमार दुबे की अदालत ने दहेज हत्या मामले में सास, ससुर व पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस संबंध में विवाहिता के पिता निवासी सरगुजा छत्तीसगढ़ के शिवकुमार गुप्ता ने आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उसने अपनी पुत्र का विवाह सुनील प्रसाद गुप्ता के साथ हिंदू रीति-रिवाज से किया था. शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे.
11 जून 2010 को उसे जानकारी मिली की ससुराल वालों ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी है. साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जिन्हें सजा दी गयी, उसमें सास सुमित्रा देवी, ससुर राजेंद्र प्रसाद, पति सुनील प्रसाद गुप्ता शामिल है. सभी आरोपी सतबरवा निवासी हैं.
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