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महिलाओं को 10 फीसदी छूट

महिलाओं को 10 फीसदी छूटकैबिनेट का फैसला : जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क में विशेष संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार महिलाओं को जमीन खरीदने पर निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी में 10-10 प्रतिशत छूट देगी. राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार काे हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम में संशोधन […]

महिलाओं को 10 फीसदी छूटकैबिनेट का फैसला : जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क में विशेष संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार महिलाओं को जमीन खरीदने पर निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी में 10-10 प्रतिशत छूट देगी. राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार काे हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी. महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदे जाने की स्थिति में उन्हें स्टांप और निबंधन शुल्क में 10-10 प्रतिशत छूट मिलेगी. इस छूट से सरकार को करीब आठ करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी. लेकिन महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से छूट देने का फैसला लिया गया है. ग्रामीण सड़कों पर बस सेवाकैबिनेट की बैठक में मोटरयान नियमन अधिनियम 2001 में संशोधन करते हुए ग्रामीण सड़कों पर बस सेवा शुरू करने का फैसला किया गया. इसके तहत ग्रामीण सड़कों पर छह से 21 सीटर तक की यात्री गाड़ियां चलायी जायेंगी. गाड़ियों के बाहरी हिस्से पर ग्रामीण सेवा लिखना आवश्यक होगा. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर परमिट देने के क्रम में एसटी और एससी को प्राथमिकता दी जायेगी. ग्रामीण सड़कों पर स्थायी परमिट पांच साल के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा दिया जायेगा. यात्री गाड़ियों के संचालकों को हर तीन माह पर मुखिया से कार्य संतोषप्रद होने से संबंधित एक प्रमाण पत्र लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा. स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधनबैठक में स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए कालावधि को एक बार के शिथिल करने का फैसला किया गया. इससे चिकित्सकों को चार स्तर पर प्रोन्नति दी जा सकेगी. लंबे समय से डॉक्टरों को प्रोन्नति नहीं दिये जाने की वजह से कालावधि को शिथिल करने का फैसला लिया गया है. इससे डॉक्टरों को उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक प्रमुख के पद पर या उस वेतनमान में प्रोन्नत होने का मौका मिलेगा.जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने का फैसला कैबिनेट ने खान अधिनियम 1957 में संशोधन करते हुए सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है. जिले के उपायुक्त इसके अध्यक्ष और उप विकास आयुक्त सदस्य सचिव होंगे. इसके अलावा एसपी, डीएफओ, शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला खनन पदाधिकारी, उप निदेशक भू-गर्भ व खान सदस्य के रूप शामिल किये जायेंगे. इसमें जिला परिषद द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, सांसद, स्मॉल स्केल द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, दो खनन पट्टाधारी के अलावा प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया व उप मुखिया भी सदस्य होंगे.पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की मुफ्त जांच कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क डायग्नोस्टिक योजना के तहत पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की मुफ्त जांच कराने का भी फैसला किया है. असाध्य रोग सहायता योजना के तहत कैंसर के लिए 2.50 लाख और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चार लाख रुपये देने का प्रावधान था. लेकिन इसमें पैथेलॉजी व रेडियोलॉजी जांच काे शामिल नहीं किया गया था. इसमें बीपीएल के अलावा 72 हजार रुपये सलाना आयवालाें को लाभ मिलेगा. अन्य अहम फैसले- कल्याण नियमावली 2013 में संशोधन- होमगार्ड सेवा नियमावली-2015 स्वीकृत- नगरपालिका निर्वाचन-2015 में प्रतिनियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों को एकमुश्त 10 हजार रुपये मानदेय देने का फैसला- कटकमसांडी में 0.71 एकड़ जमीन रेलवे को हस्तांतरित करने का फैसला- सोलर पॉलिसी में संशोधन करते हुए कंपिटेटिव बीडिंग के आधार पर दर तय करने का फैसला- मुख्य सूचना आयुक्त को 14 हजार रुपये प्रति माह पर आदेशपाल व सचिवालीय सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला- पत्ताबारी मसानजोड़ सड़क के लिए 29.14 करोड़ रुपये- धनबाद-पाथरडीह-सिंदरी सड़क के लिए 53. 63 करोड़ रुपये – बीरबाटी-मिश्राडीह पथ के लिए 28.32 करोड़ रुपये – रामगढ़ व साहेबगंज में जिला निबंधन कार्यालय खुलेगा- टेंडर विभागों की उपलब्धि आदि के प्रचार-प्रसार के लिए झारखंड संवाद के गठन को स्वीकृति

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