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बीसीसीएल सीएमडी व जीएम को अवमानना नोटिस

बीसीसीएल सीएमडी व जीएम को अवमानना नोटिसक्यों नहीं अवमानना का मामला चलाया जाये : हाइकोर्टमामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी18 अगस्त के स्टे अॉडर के बाद भी काम जारी रहामामला धनसार एना कोलियरी क्षेत्र में माइनिंग टेंडर का वरीय संवाददाता, रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को धनसार […]

बीसीसीएल सीएमडी व जीएम को अवमानना नोटिसक्यों नहीं अवमानना का मामला चलाया जाये : हाइकोर्टमामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी18 अगस्त के स्टे अॉडर के बाद भी काम जारी रहामामला धनसार एना कोलियरी क्षेत्र में माइनिंग टेंडर का वरीय संवाददाता, रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने शुक्रवार को धनसार एना कोलियरी क्षेत्र में माइनिंग टेंडर के मामले में पूर्व के स्थगन आदेश की अवहेलना पर बीसीसीएल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. उक्त नोटिस बीसीसीएल के सीएमडी एन कुमार व महाप्रबंधक (एसएमसी) एसके दास के खिलाफ जारी की गयी है. अदालत ने पूछा है कि क्यों नहींं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाये. स्पष्टीकरण का जवाब तीन नवंबर के पूर्व तक दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी. अदालत ने 18 अगस्त 2015 को धनसार एना कोलियरी क्षेत्र में कार्य करने पर रोक लगायी थी. उक्त आदेश के बावजूद कार्य जारी रहा. इस बात का खुलासा सुनवाई के दाैरान हुआ. अदालत ने जीएम से पूछा, तो उन्होंने बताया कि कार्य चल रहा है. इसे रिकार्ड पर लेते हुए अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगायी. इसके बाद अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एएमआर देव प्रभा कंसोर्टियम की अोर से याचिका दायर की गयी है.

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