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हाइकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार, कहा नजरअंदाज करते हैं आदेश को

हाइकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार, कहा नजरअंदाज करते हैं आदेश कोशिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी, सशरीर हाजिर होने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगीवरीय संवाददाता, रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की अदालत ने मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों […]

हाइकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार, कहा नजरअंदाज करते हैं आदेश कोशिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी, सशरीर हाजिर होने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगीवरीय संवाददाता, रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल की अदालत ने मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी. अदालत ने कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेश को पढ़ते नहीं है, बल्कि उसे नजरअंदाज करते हैं. लेथार्जिक एप्रोच की वजह से आदेशों का अनुपालन समय पर नहीं हो पा रहा है. शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर असंतोष प्रकट करते हुए शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. साथ ही सचिव व निदेशक को सशरीर उपस्थित हो कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि एकल पीठ के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है. इस कारण प्रार्थी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. मालूम हो कि प्रार्थी पलामू के पूर्व आरडीडीइ खगेंद्र कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. सरकार ने श्री कुमार को टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग के प्राचार्य के पद पर पदस्थापित किया था. उक्त आदेश को चुनाैती दी गयी थी. कहा गया था कि उनके पास उक्त पद के लिए अर्हता नहीं है. इसके बावजूद सरकार ने एनसीटीइ के निर्देशों का उल्लंघन कर उन्हें प्राचार्य बना दिया है. अदालत ने उक्त आदेश को खारिज करते हुए इन्हें पदस्थापित करने को कहा था, लेकिन सरकार ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है.

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