28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निलय एजुकेशनल ट्रस्ट को राहत नहीं

निलय एजुकेशनल ट्रस्ट को राहत नहींरिट याचिका खारिजरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने एआइसीटीइ द्वारा मान्यता वापस लेने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि इस संस्थान में पढ़नेवाले बच्चों को राज्य सरकार के परामर्श के साथ दूसरे संस्थानों में […]

निलय एजुकेशनल ट्रस्ट को राहत नहींरिट याचिका खारिजरांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने एआइसीटीइ द्वारा मान्यता वापस लेने संबंधी आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि इस संस्थान में पढ़नेवाले बच्चों को राज्य सरकार के परामर्श के साथ दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किया जाये. एआइसीटीइ की तरफ से डॉ जेपी गुप्ता व आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा था. मालूम हो कि प्रार्थी निलय एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से एआइसीटीइ के आदेश को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गयी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें