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10 साल का सश्रम कारावास

मेदिनीनगर : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय की अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी अमित प्रजापति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी अमित प्रजापति विश्रमपुर थाना क्षेत्र के नावाबाजार का रहने वाला है. मामला 10 मार्च 2009 का है. उस दिन होलिका […]

मेदिनीनगर : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत सहाय की अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी अमित प्रजापति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

आरोपी अमित प्रजापति विश्रमपुर थाना क्षेत्र के नावाबाजार का रहने वाला है. मामला 10 मार्च 2009 का है. उस दिन होलिका दहन था. पीड़िता का पिता होलिका दहन में भाग लेने अपने घर से जा रहा था. इसी दौरान उसे चिल्लाने की आवाज सुनायी दी. पीड़िता के पिता को जब आरोपी ने देखा तो वह भाग गया. पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जहां उसके पिता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी. गवाह रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारवास की सजा सुनायी और पांच हजार का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर आरोपी को छह माह साधारण कारावास भुगतना होगा.

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