टाउनलीज नवीकरण को लेकर डीसी ने निर्देश जारी किये
मेदिनीनगर : बुधवार को पलामू के उपायुक्त कृपानंद झा ने टाउनलीज नवीकरण को लेकर पदाधिकारी व व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में यह बताया गया कि सरकार द्वारा जो दर का निर्धारण किया गया है, उसी दर पर लीजननवीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए आवेदन फार्म उपलब्ध है. लीजधारी लीज का नवीकरण करा सकते हैं.
मालूम हो कि सरकार द्वारा जो दर का निर्धारण किया गया है, उसमें आवासीय मुख्य मार्ग पर 3.19 लाख प्रति डिसमिल, आवासीय उपमार्ग 2.66 लाख रुपये डिसमिल व व्यावसायिक मुख्य मार्ग पर 6.38 लाख रुपये प्रति डिसमिल, व्यावसायिक उपमार्ग पर दर 5.32 लाख रुपये निर्धारित की गयी है. इसी दर पर व्यावसायिक कार्य में लाये जाने वाले जमीन को पांच प्रतिशत व आवासीय उपयोग में लाया जाने वाले भूमि के लीज नवीकरण के दो प्रतिशत सलामी देनी होगी.
बैठक में यह बताया गया कि जो भी आवेदनकर्ता हैं, उन्हें आवेदन के साथ स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें मूल लीजधारी के साथ आवेदक का क्या संबंध में जानकारी देनी होगी. बताया गया कि यदि किसी लीजधारी के पास पांच डिसमिल जमीन है, इसमें से तीन डिसमिल व्यावसायिक व दो डिसमिल आवासीय में प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों का अलग-अलग दर भुगतान करना होगा. डीसी श्री झा ने स्पष्ट किया कि जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र आयेगा, उसमें यदि जरूरत पड़ी तो उसका सत्यापन कराया जायेगा. अन्यथा उसी के आधार पर आवेदन को स्वीकृति दी जायेगी. मालूम हो कि मेदिनीनगर में टाउन लीजधारियों की संख्या 1632 है.
लीज नवीकरण का काम पिछले कई वर्षो से लंबित था. बैठक में प्रभारी खास महाल पदाधिकारी जेके मिश्र, खास महाल परामर्शदात्री समिति के सदस्य अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय, झारखंड फेडरेशन ऑफ चेंबर के उपाध्यक्ष निलेश चंद्रा, पवन लाठ, पलामू जिला व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल, डालटनगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद उदयपुरी, मनोज पहाडिया, सुधीर शौंडिक सहित कई लोग मोजूद थे.