28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लोक अदालत में 68 मामलों का निष्पादन

मेदिनीनगर : शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में सुलह के आधार पर 68 मामलों का निष्पादन हुआ. वहीं सेटलमेंट में कुल दो लाख 26 हजार 750 रुपये के साथ इतनी ही राशि का रिलाइजेशन किया गया. लोक अदालत की अध्यक्षता प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह […]

मेदिनीनगर : शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में सुलह के आधार पर 68 मामलों का निष्पादन हुआ. वहीं सेटलमेंट में कुल दो लाख 26 हजार 750 रुपये के साथ इतनी ही राशि का रिलाइजेशन किया गया. लोक अदालत की अध्यक्षता प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विजय कुमार ने की. संचालन प्राधिकार के सचिव प्रफुल्ल कुमार ने किया.

लोक अदालत के उद्घाटन के बाद पीडीजे ने कहा कि लोक अदालत में आमलोगों की सहभागिता बहुत आवश्यक है. अधिक से अधिक मुकदमों को लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निबटाये जाने की जरूरत है. इससे समाज में भाईचारगी बनेगी. साथ ही समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार होगा.लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये मामलों का कहीं अपील नही होता है. वहीं दोनो पक्षकारों में आपसी सहमति से निबटाये गये मामलों में पुनः किसी विवाद का संशय का समावेश नहीं होता है. इसके लिए सबों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है. इसी का सुखद परिणाम है कि बहुत पुराने से पुराने और जटिल से जटिल मामलों का निबटारा लोक अदालत में आये दिन हो रहा है. इस ओर लोगों की जागरूकता बढ़ रही है.
लोगों को जागरूक करने के लिए समय- समय पर विभिन्न जगहों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि लोग लोक अदालत की महत्ता को समझ सके और इसके माध्यम से अपने विवाद का निपटारा करा सके. प्रीलिटिगेशन के कई मामले लोक अदालत के माध्यम से मुकदमा के शुरु होने से पहले ही निबटा लिये जाते हैं. जिससे भविष्य में होने वाले विवाद और मुकदमों पर विराम लग जाता है. पलामू जिला अधिवक्ता संध के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद सिंह ने लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डाला.
प्राधिकार के सचिव प्रफुल कुमार ने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए 6 पीठों का गठन किया गया था. प्रथम पीठ में बिजली विभाग व एमएसीटी क्रमशः एक व तीन मामलों में एक लाख रुपये का सामंजन किया गया. आपराधिक वाद के 30 मामलों के साथ सीएफ के तीन हजार व सीइ के 95 हजार 750 रुपये का सामंजन हुआ.
वहीं जीआर के पांच मामले निबटाये गये. कार्यपालक पदाधिकारी के न्यायालय से 22 एवं रेलवे कोर्ट से 12 मामलों का निष्पादन हुआ. लोक अदालत में जिला जज डीके पाठक, संजय कुमार उपाध्याय, मनीष रंजन, पंकज कुमार, सीजेएम एस के चौधरी, सिविल जज सीनियर डिविजन नम्बर एक सह एसीजेएम विमलेश कुमार सहाय, जेएम रोहित कुमार, रेलवे मजिस्ट्रेट विक्रांत रंजन, निबंधक सफदर अली नैयर सहित काफी संख्या में अधिवक्ता व मुवक्किल
मौजूद थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें