पाकुड़ : उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्र के निर्देश के बाद हिरणपुर थाना में प्रखंड विकास पदाधिकारी हिरणपुर के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया पंचायत के दुल्मीडांगा गांव में तालाब जीर्णोद्धार मामले में हुई अनियमितता को लेकर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, तकनीकी सहायक तथा रोजगार सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है.
बीडीओ हिरणपुर जफर हसनात ने अपने पत्रांक 19/बी दिनांक 11.01.2016 के तहत दिये गये हिरणपुर थाना को दिये गये आवेदन में कहा है कि हिरणपुर दुल्मीडांगा में एनआइसी द्वारा सृजीत योजना संख्या 438/डब्ल्यूएच/2013 प्र0 यो0 सं0 7/2014-15 तालाब जीर्णोद्धार योजना ग्राम दुल्मीडांगा स्थित जमाबंदी नंबर 43 क(3) दाग संख्या 190 रकवा 6 बीघा 10 कट्ठा है जो रैयत बंकु बिहारी चार के नाम से दर्ज है.
उपरोक्त तालाब में उपरोक्त योजना संख्या के तहत विभागीय अभिकर्ता प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हिरणपुर सुरेंद्र नारायण साह द्वारा दिनांक 16.05.2014 से 15.07.2014 तक तालाब जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया था. जिसमें अनियमितता बरती गयी है. डीडीसी आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक पाकुड़ के पत्रांक 22/मनरेगा दिनांक 08.01.2016 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने संबंधी निर्देश का जिक्र करते हुए.
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हिरणपुर सुरेंद्र नारायण साह, तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) रवि कुमार तथा बरमसिया पंचायत हिरणपुर के रोजगार सेवक संतोष कुमार मुर्मू के विरुद्ध मामला दर्ज किये जाने को लेकर आवेदन दिया गया है. इसी आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों के विरुद्ध सोमवार को थाना कांड संख्या 05/16 दिनांक 11.01.2016 भादवि की धारा 409, 420/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.