पाकुड़ : जिले के अमडापाड़ा के जमादार व तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ लिटटीपाड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया है. उक्त प्राथमिकी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर परिवाद में दिये गये निर्देश के आलोक में दर्ज की गयी है.
थाना कांड संख्या 33/13 भादवि की धारा 166, 457, 354, 323, 504/34 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत अमड़ापाड़ा थाने में पदस्थापित जमादार मोजीबुल्ला खान एवं तीन पुलिस कर्मियों को अभियुक्त बनाया गया है.
जानकारी के अनुसार अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के कालाझोर निवासी लुखी (काल्पनिक नाम) ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर परिवाद में उल्लेख किया है कि बीते 22 फरवरी को लिटटीपाड़ा प्रखंड के सूरजबेड़ा गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आयी थी और रात्री के लगभग 11 बजे जमादार मोजीबुल्ला खान एवं तीन पुलिस कर्मी रोशन किस्कू की तलाशी के लिए बरियार मुमरू के घर में घुस गये.
शिकायत करने पर जमादार व पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट, गाली–गलौज तथा छेड़खानी की गयी और जाति सूचक गाली–गलौज किया गया.
उल्लेखनीय है कि बीते 22 फरवरी को लिटटीपाड़ा प्रखंड के सूरजबेड़ा गांव में बरियार मुमरू के घर पर जमादार श्री खान एवं पुलिस कर्मियों द्वारा रोशन किस्कू को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की गयी थी.
छापेमारी के दौरान छेड़खानी के आरोप में जमादार को परिवारवालों द्वारा घर में बंधक बना लिया गया था और मारपीट भी की गयी थी. जमादार श्री खान द्वारा जिस वक्त सूरजबेड़ा के बरियार मुमरू के यहां छापेमारी की गयी थी उस वक्त लिटटीपाड़ा थाने की पुलिस साथ में नहीं थी. दूसरे दिन सुबह जब जमादार को बंधक बनाने की सूचना लिटटीपाड़ा थाने की पुलिस को मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर जमादार श्री खान को मुक्त कराया गया.