ग्रामीण क्षेत्र में वन सीमा के पांच किमी के भीतर आरा मिल का संचालन बंद किया जाना है
चेंबर ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरआर हेंब्रम को सौंपा ज्ञापन
चंदवा : चंदवा प्रखंड में चल रहे एक मात्र आरा मिल को वन विभाग के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है. इस पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मुख्य वन संरक्षक आरआर हेंब्रम से मिला और इसे शुरू कराने की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चेंबर के उपाध्यक्ष तुलसी पटेल कर रहे थे. प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंप कर आरा मिल व विनियर मिल-डिपो का स्थान परिवर्तन या बंद करने संबंधी आदेश को भारत सरकार या सर्वोच्च न्यायालय से आनेवाली गाइडलाइन तक स्थगित रखने की मांग की गयी है. ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक रांची के पत्रांक 2173 दिनांक 13 जून 2016 में निर्देश दिया गया है कि अवैध चल रहे आरा मिल या विनियर मिल-डिपो को यथाशीघ्र बंद करायें, न कि वैध चल रहे मिलों को.
इससे पहले डीएफओ के निर्देश पर बुधवार को रेंजर पीपी साहू सदल-बल एनएच 99 स्थित (नेताजी सुभाष चौक) आरा मिल पहुंचे और इसे बंद कर दिया. श्री साहू ने बताया कि वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आठ अगस्त 2016 को आदेश दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में वन सीमा के पांच किमी के भीतर आरा मिल है, तो उसे स्थानांतरित करें या बंद किया जाये. नगर पंचायत अधिसूचित नोटिफाइड एरिया में आने के बाद बंद आरा मिल को पुन: शुरू किया जा सकता है.