लातेहार : महुआडांड़ थाना में पदस्थापित अवर निरीक्षक दिवाकर सिंह पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने तथा रंगदारी मांगने के आरोप में लातेहार अनुसूचित जाति–जनजाति थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
उक्त थाना कांड संख्या 10/13 के अनुसार महुआडांड़ निवासी पूर्व मुखिया मुकुंद राम ने अपने आवेदन में कहा है कि गत आठ अक्तूबर को एएसआइ दिवाकर सिंह ने पंकज नामक एक व्यक्ति को 15 हजार रुपये देने का आदेश दिया था.
जब उन्होंने उस आदेश का पालन नहीं किया, तो श्री सिंह ने महुआडांड़ स्थित वनांचल ग्रामीण बैंक में उन्हें अपमानित किया तथा हरिजन बोल कर प्रताड़ित किया. इस संबंध में भादवि की धारा 386, 3(10), एसटी/एससी एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
महुआडांड़ सर्किल इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार सिंह को अनुसंधानक बनाया गया है. विद्यालय भवन निर्माण है मामले की जड़ : आवेदन कर्ता मुकुंद राम ने बताया कि उनकी पत्नी कुंती देवी महुआडांड़ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रामपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में पदस्थापित हैं.
उक्त विद्यालय में अतिरिक्त भवनों के निर्माण की स्वीकृति जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा दी गयी है. उक्त स्वीकृति में 75 हजार रुपये जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, लातेहार में खर्च होने की बात बता कर पंकज नामक व्यक्ति ने उनसे रुपये की मांग की थी.
क्या कहते हैं अधिकारी : इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ माइकल राज ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गयी है. अनुसंधान के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. उधर, जिला शिक्षा अधीक्षक सुशील कुमार के कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका.