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आरोपी पारा शक्षिक बरखास्त

लातेहार : सदर थाना क्षेत्र के भूसूर ग्राम स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की छात्रा रुपंती कुमारी की विद्यालय के पारा शिक्षक द्वारा दी गयी सजा के बाद हुई मौत की खबर अखबारों में प्रकाशित होने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए बाल अधिकार संरक्षण एवं झारखंड बाल श्रम आयोग की टीम विद्यालय पहुंची. टीम […]

लातेहार : सदर थाना क्षेत्र के भूसूर ग्राम स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की छात्रा रुपंती कुमारी की विद्यालय के पारा शिक्षक द्वारा दी गयी सजा के बाद हुई मौत की खबर अखबारों में प्रकाशित होने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए बाल अधिकार संरक्षण एवं झारखंड बाल श्रम आयोग की टीम विद्यालय पहुंची. टीम के सदस्यों ने छात्रों व ग्रामीणों से पूछताछ की. बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सत्य लगता है. आयोग के सदस्यों ने छात्रों से पूछा कि क्या रुपंती को सजा दी गयी थी.

इस पर छात्रों ने कहा कि पारा शिक्षक सत्येंद्र यादव द्वारा रुपंती की पिटाई करने के बाद धूप में मुर्गा बनने की सजा दी गयी थी. आयोग ने जिला शिक्षा अधीक्षक कमलेश कुमार तिवारी को उक्त पारा शिक्षक को बरखास्त करने का निर्देश दिया. झारखंड बाल श्रम आयोग के डॉ मनोज कुमार ने बताया कि आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जांच कर दोषियों पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक के अलावा बीडीअो उत्तम प्रसाद, बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी, मनोज सिंह, खादिम अंसारी व कन्हाई प्रसाद अग्रवाल आदि मौजूद थे.कार्यालय सील कियाजांच के दौरान जब आयोग के सदस्यों ने विद्यालय की उपस्थिति पंजी की मांग की, तो शिक्षक द्वारा पंजी नहीं दिखायी गयी. बताया गया कि अलमीरा की चाबी प्रधानाध्यापक के पास है. इस पर आयोग ने विद्यालय के कार्यालय को सील कर दिया.नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजनआयोग के सदस्यों को स्कूल के बच्चों ने बताया कि विगत एक सप्ताह से मध्याह्न भोजन बंद है. इस पर सदस्यों ने शिक्षकों को फटकार लगायी. इसकी जांच का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया.

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