कैप्शन…शिविर को संबोधित करते अतिथि.सीसीडीसी के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर प्रतिनिधि, चंदवाबाल मजदूरी कराना अपराध है. इसका विरोध होना चाहिए. अभिभावक अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजें. यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एसीजेएम मो तौफिकुल हसन ने कही. वह स्थानीय बिहार मेनोनाइट मिशन परिसर में चंदवा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के तत्वावधान में बाल दिवस पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत छह से 14 वर्ष वाले हर बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य है. हर निजी विद्यालय में 25 फीसदी गरीब बच्चों का नामांकन लेना है. ऐसा नहीं करने पर विद्यालय संचालक दोषी होंगे. उन्होंने बाल श्रम पर चर्चा की. लोगों से इस पर सार्थक पहल का आहवान किया. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने पंडित नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला. कहा कि बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं. अभिभावक बच्चों पर असमय कार्य का बोझ न डालें. बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना नैतिक जिम्मेवार समझें. अधिवक्ता लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने आरटीइ एक्ट व आरटीआइ एक्ट पर प्रकाश डाला. बच्चों को उनके अधिकार बताये. श्रम कानून के तहत उचित मजदूरी पर चर्चा की. थानेदार उपेंद्र मंडल ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग व बाल श्रम की जितनी भी भर्त्सना की जाये, कम है. संयुक्त प्रयास से ही इससे निजात मिल सकती है. सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश रावत ने कहा कि बाल मजदूरी का विरोध करें. जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा ले. बच्चों में स्कूल जाने की आदत डालें. मंच संचालन पारा लीगल वोलेंटियर पवन वैद्य ने किया. मौके पर सहायक सज्जाद आलम के अलावे पीटी टोप्पो, अहलाद भेंगरा, अंशु कंडुलना, सुशील तोपनो, आनंद मंुडू, निरंजन खाखा, राहुल विश्वास, सुधा बोदरा, प्रशंसा भेंगरा, सालेन तोपनो, महिमा कंडुलना, एप्रीला लकड़ा, प्रीति विश्वास, शिव कुमार, त्रिलोकी कुजूर समेत बच्चे व अभिभावक मौजूद थे.
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बाल मजदूरी का करें विरोध : हसन
कैप्शन…शिविर को संबोधित करते अतिथि.सीसीडीसी के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर प्रतिनिधि, चंदवाबाल मजदूरी कराना अपराध है. इसका विरोध होना चाहिए. अभिभावक अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजें. यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एसीजेएम मो तौफिकुल हसन ने कही. वह स्थानीय बिहार मेनोनाइट मिशन परिसर में चंदवा चाइल्ड डेवलपमेंट […]
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