मरकच्चो : कोडरमा थाना क्षेत्र के कोलगरमा में उत्पन्न विवाद के दौरान जिप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता द्वारा दिये गये बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर एक पक्ष के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है. यही नहीं उन्हें जान से मारने तक की धमकी एक तबके से जुड़े लोगों के द्वारा दी जा रही है. पूरे मामले को लेकर जिप अध्यक्ष ने नवलशाही थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है. आवेदन के अनुसार आरोपी बनाये गये लोगों में प्रमुख तौर पर झाविमो के केंद्रीय महासचिव खालीद खलील भी हैं. इनके अलावा कई अन्य लोगों को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने व आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जानकारी के अनुसार जिप अध्यक्ष ने अपने आवेदन में सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने व जान मारने की धमकी देने वालों को चिह्नित करते हुए नाम सहित जिक्र किया है. जिप अध्यक्ष ने कहा है कि कोलगरमा के उत्पन्न विवाद को लेकर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक पक्ष के लोग धरना पर बैठे थे, जिसे हमारी पहल पर समाप्त कराया गया. जिला प्रशासन का भी इसमें सहयोग रहा. धरना समाप्त होने के अगले दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने जिन्होंने विवाद पैदा कराया,
मेरा वीडियो बनाया और कट पेस्ट कर विवादास्पद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सोशल मीडिया पर खुलेआम मेरे लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अनर्गल बातें अपने निजी हित को साधने, धार्मिक उन्माद फैलाने, शांति व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से षड्यंत्र के तहत की जा रही है. यही नहीं मुझे मानसिक तनाव देने, छवि धूमिल करने, बदनाम करने की नियत से फंसाया जा रहा है. इस पूरे प्रकरण में खालिद खलील निवासी चाराडीह, मो नाजिस निवासी मरकच्चो, मो रिजवान आलम निवासी हजारीबाग, मोबिन कामरान निवासी असनाबाद तिलैया, फैजल खान निवासी डोमचांच शामिल हैं. इन सभी लोगों के पोस्ट पर गाली गलौज का प्रयोग मो एजाज अहमद, साबिर रजा, इम्तियाज अंसारी, अख्तर खान, साजिद रजा, आरिफ मंसूद, पेसकीन खान, इजहार खान व अन्य द्वारा किया गया है. इसी पोस्ट पर जान से मार देने की धमकी निसार आरजे चार्ली, इरफान पठान, आरिफ मंसूद व अन्य ने दी है. जिप अध्यक्ष ने आवेदन में पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध करते हुए आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई का अनुरोध किया है. आवेदन के साथ 14 पेज का फेसबुक पोस्ट की कॉपी भी संलग्न की गयी है. पुलिस ने आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 48/18 धारा 504,506,295ए के तहत दर्ज किया है. मामले का अनुसंधान कर्ता कोडरमा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर आरके तिवारी को बनाया गया है.