सिलिंडर फटने से हकदार हैं बीमा राशि का

Updated at : 12 Oct 2015 9:09 PM (IST)
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सिलिंडर फटने से हकदार हैं बीमा राशि का

खूंटी़ : खूंटी सहित कई जगहों पर एलपीजी गैस सिलिंडर के फटने या आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग गैस कंपनी से हर्जाना की वसूली नहीं कर पाते है. हर एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ उपभोक्ता को इंश्यूरेंस देने का नियम भी है.उपभोक्ता को जब एलपीजी गैस कनेक्शन […]

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खूंटी़ : खूंटी सहित कई जगहों पर एलपीजी गैस सिलिंडर के फटने या आग लगने की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग गैस कंपनी से हर्जाना की वसूली नहीं कर पाते है. हर एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ उपभोक्ता को इंश्यूरेंस देने का नियम भी है.उपभोक्ता को जब एलपीजी गैस कनेक्शन मिलता है, तो उसके साथ ही उपभोक्ता का बीमा भी हो जाता है.

सूत्रों के मुताबिक, गैस सिलेंडर से दुघर्टना होने की स्थिति में उपभोक्ता को क्षति के हिसाब से 40 लाख तक का क्लेम मिल सकता है. सामूहिक दुघर्टना की स्थिति में क्लेम की राशि 50 लाख रुपये तक हो सकती है. दुर्घटना में किसी के घायल होने पर इलाज का खर्च गैस कंपनी को उठाना है. जानकारी के अभाव में अधिकतर लोग इससे संबंधित किसी तरह की घटना होने पर बीमा राशि लेना तो दूर, क्लेम तक नहीं कर पाते़ गैस कंपनी भी इसका प्रचार-प्रसार नहीं करती है.

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