राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण, मंत्री ने कहा...ओके

Updated at : 11 Oct 2015 9:55 PM (IST)
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण, मंत्री ने कहा...ओके

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण, मंत्री ने कहा…ओके फोटो 5़ लाभुकों के बीच अनाज का वितरण करते मंत्री रणधीर सिंह.फोटो 6़ उपस्थित लाभुक.फोटो 7 : वृद्धा को अनाज देते मंत्री रणधीर सिंह.गरीबों की हितैशी है सरकार (हेडिंग )खूंटी़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रविवार को वार्ड संख्या चार के लाभुकों […]

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण, मंत्री ने कहा…ओके फोटो 5़ लाभुकों के बीच अनाज का वितरण करते मंत्री रणधीर सिंह.फोटो 6़ उपस्थित लाभुक.फोटो 7 : वृद्धा को अनाज देते मंत्री रणधीर सिंह.गरीबों की हितैशी है सरकार (हेडिंग )खूंटी़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रविवार को वार्ड संख्या चार के लाभुकों के बीच राशन वितरण किया गया. मौके पर टाउन हॉल में आयोजित समारोह में कृषि एवं गन्ना विकास मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून गरीबों के लिए मील का पत्थर है. केंद्र व राज्य सरकार गरीबों का हित सोचनेवाली है. योजना के तहत गरीबों को गेहूं व चावल दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है. लोगों के सहयोग से राज्य व देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है. राज्य में एक लाख गरीबों के बीच जल्द गैस सिलिंडर का वितरण होगा. डीसी डॉ प्रसाद कृष्ण बाघमारे ने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध हैं. एसडीओ नीरज कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चिन्हित अंत्योदय लाभुकों को शहरी क्षेत्र में 21 किलो चावल व 14 किलो गेहूं, ग्रामीण क्षेत्र में 35 किलाे चावल, पीएच योजना के तहत लाभुकों को शहरी क्षेत्र के लिए तीन किलो चावल व दो किलो गेंहू तथा ग्रामीण क्षेत्र में किलो चावल प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है.जिले के 1,02,678 लाभुकों को मिलेगा लाभ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले में अंत्योदय योजना के तहत 33,542 व पीएच योजना के तहत 69,126 लाभुकों शामिल किया गया है. यानी 1,02,678 लोगों को लाभ होगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सफल बनाने के लिए जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर तथा जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर निगरानी समिति का गठन कर योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जाना है. एसडीओ नीरज कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित प्रक्रिया में कुछ त्रुटि होने की शिकायत प्राप्त हुई है. विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात त्रुटि काे दूर करने की कार्रवाई की जायेगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अच्छादित लाभुक जिनका बीपीएल सर्वेक्षण सूची में नाम दर्ज है तथा पहले से उनके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं है, उन्हें सब्सिडी के तहत रसोई गैस का कनेक्शन दिया जायेगा.

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