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बूचड़खाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

कार्रवाई . फूड सेफ्टी की टीम कर रही कागजातों की जांच जामताड़ा : जिला में अवैध बुचड़ खाने को प्रशासन नहीं चलने देगी. इसके लिए जामताड़ा खाद्य सेफ्टी के टीम जिला में अवैध बुचड़ के कागजात का जांच करने में जुट गयी है. राज्य सरकार के निर्देश के बाद उपायुक्त ने जिला खाद्य सेफ्टी को […]

कार्रवाई . फूड सेफ्टी की टीम कर रही कागजातों की जांच

जामताड़ा : जिला में अवैध बुचड़ खाने को प्रशासन नहीं चलने देगी. इसके लिए जामताड़ा खाद्य सेफ्टी के टीम जिला में अवैध बुचड़ के कागजात का जांच करने में जुट गयी है. राज्य सरकार के निर्देश के बाद उपायुक्त ने जिला खाद्य सेफ्टी को जिला में एक भी अवैध बुचड़ खाने नहीं चलने देने का निर्देश दिया है. जिला भर से दो सौ दुकानदार ने अपना लाइसेंस के लिए प्रशासन को आवेदन किया है. सभी आवेदनों का सत्यापन के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.
जिला में दो ही लाइसेंसी दुकान है जो जामताड़ा एनएसी मार्केट में हैं. बाकि जिलाभर में किसी बुचड़ खाने के दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है. कई ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास सिर्फ ट्रेड लाइसेंस है. बुचड़ खाना को चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, मापतौल लाइसेंस होना अनिवार्य है. वहीं दुकान में कटने वाले बकरा,
मुर्गा आदि का मेडिकल फिटनेश होने के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाता है. बूचड़ खाने को सुचारु रूप से चलाने के लिए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है. सड़क किनारे व गंदगी रहने वाले दुकान को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जायेगा. बूचड़ खाने के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहता है. जिससे मांस, मुर्गा, मछली खाने वाले में संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना रहता है. ऐसे बुचड़ खाने पर प्रशासन का विशेष नजर है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
सिविल सर्जन डॉ मार्शल आइंद ने कहा कि बुचड़ खाने को चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. दुकानदार द्वारा लाइसेंस के लिए दिये आवेदन का सत्यापन फूड सेफ्टी टीम द्वारा करवाया जा रहा है. सत्यापन के दौरान सभी नियमों का अनुपालन करने वाले दुकानों को ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा.

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