पंचायत स्वयं सेवक खुलवायेंगे खाता

Published at :31 Jan 2017 5:40 AM (IST)
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पंचायत स्वयं सेवक खुलवायेंगे खाता

पहल. डाकघर से पेंशन पाने वाले लाभुकों का बैंक में खाता खोलवाना अनिवार्य जामताड़ा : सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिला में छुटे हुये लाभुकों का चयन अब पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवक करेंगे. स्वयं सेवक लाभुकों का चयन के साथ ही जिन पेंशन धारी का खाता डाकघर में है वैसे पेशन धारी का खाता बैंक […]

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पहल. डाकघर से पेंशन पाने वाले लाभुकों का बैंक में खाता खोलवाना अनिवार्य

जामताड़ा : सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिला में छुटे हुये लाभुकों का चयन अब पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवक करेंगे. स्वयं सेवक लाभुकों का चयन के साथ ही जिन पेंशन धारी का खाता डाकघर में है वैसे पेशन धारी का खाता बैंक में खोलवाने का जिम्मेवारी भी पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवक को दिया गया है. जामताड़ा जिला के 27 लाभुकों का खाता डाकघर में अभी भी संधारित है. सरकार का निर्णय है कि जिला के अहतार्धारी सभी लाभुकों को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है. वैसे सभी आहर्ताधारी को पेंशन का लाभ दिया जायेगा. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वदावस्था पेशन के लिए अहर्ता आयु राष्ट्रीय पेशन में 60 वर्ष से 79 वर्ष है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आय 7 हजार 995 रूपया होना अनिवार्य है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय 9 हजार 974 रुपया होना अनिवार्य है.
जबकि राज्य पेंशन प्राप्त करने वाले लाभुकों का आयु 60 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है. जिसका ग्रामीण क्षेत्र में आय 10 हजार 500 रुपए व शहरी क्षेत्र में लाभुकों का आय 12 हजार 500 रुपए होना अनिवार्य है. विकलांग लाभुकों का 40 प्रतिशत विकलांगता होना अनिवार्य है. वहीं विधवा सम्मान पेंशन के तहत जो महिलाये 10 वर्ष से अधिक उम्र की सभी विधवायें जो किसी भी प्रकार के पेंशन का लाभ नहीं ले रहे है वैसे लाभान्वित को आच्छादित करने के लिए बीपीएल सूची में नाम एवं वाषिर्क आय की सीमा में छुट रहेगी. लाभुकों का संबंधित ग्राम से मतदाता सूची मे नाम अंकित रहना अनिवार्य है. साथ ही दूसरा विवाह नहीं किया होना चाहिये. अपने पति के मत्यु प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा.
अहर्ता आयु राष्ट्रीय पेशन में 60 वर्ष से 79 वर्ष है
बैंक में खाता खोलवाने के बाद मिलेगा प्रोत्साहन राशि
स्वयं सेवक द्वारा नया पेंशन के लिए आवेदन अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी से स्वीकृत होने के बाद 20 रुपए प्रति लाभुक प्रोत्साहन राशि स्वयं सेवक को मिलेगा. वहीं डाकघर में खाता बंद कर बैंक में खाता खोलवाने के बाद स्वयं सेवक को 20 रुपए प्रति लाभुक मिलेंगे. स्वयं सेवक को प्रोत्साहन राशि जिला सहायक सामाजिक सुरक्षा के कार्यालय से प्राप्त होगा.
क्या कहते हैं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने कहा कि जिला के पेंशन धारी जो डाकघर के माध्यम से भुगतान लेते हैं उन्हें हर हाल में बैंक में खाता खोलवाना अनिवार्य है. इसके लिए स्वयं सेवक को लगाया गया है.
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