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दिव्यांगों ने जाना कानूनी अधिकार

विश्व दिव्यांगता दिवस पर रेडक्रॉस में विधिक जागरुकता शिविर 05 से 10 वर्ष के दिव्यांग ले सकते हैं विवेकानंद पेंशन योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष दिव्यांग के लिए इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना रेडक्राॅस की ओर से दिव्यांगों को किया गया सम्मानित समाज के साथ कंधा से कंधा मिला कर चलने की दी […]

विश्व दिव्यांगता दिवस पर रेडक्रॉस में विधिक जागरुकता शिविर

05 से 10 वर्ष के दिव्यांग ले सकते हैं विवेकानंद पेंशन योजना का लाभ
18 से 60 वर्ष दिव्यांग के लिए इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना
रेडक्राॅस की ओर से दिव्यांगों को किया गया सम्मानित
समाज के साथ कंधा से कंधा मिला कर चलने की दी गयी सलाह
जामताड़ा : विश्व दिव्यांगता दिवस पर रेडक्रॉस सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की और से विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के दिव्यांगों ने भाग लिया. शिविर में दिव्यागों के कार्य एवं अधिकार के प्रति जानकारी दी गयी. दिव्यागों को कहां-कहां अधिकार है और क्या-क्या सुविधा मिलनी चाहिए सारी बातों की जानकारी दी गयी. कहा : दिव्यागों को 05 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के दिव्यांग को स्वामी-विवेकांनद पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है.
18 वर्ष के उपर दिव्यागों को राजकीय दिव्यागता पेंशन तथा 60 वर्ष से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन दिये जाने का प्रावधान है. कहा : दिव्यांग को रेल तथा वायुयान में सफर में सुविधा दी जाती है साथ दिव्यागों को चिकित्सा लाभ के लिए मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ भी दिया जायेगा. विश्व दिव्यांगता दिवस पर सतसाल के दिव्यांग नेता दीवाकर महतो को रेडक्रॉस के सचिव राजेंद्र शर्मा ने शॉल देकर सम्मनित किया.
श्री शर्मा ने कहा कि दिव्यांग अपने को कमजोर मत समझें. दिव्यांग भी समाज के अंग हैं और समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें. मौके पर रेडक्रॉस के सचिव राजेंद्र शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी रीता शर्मा, अधिवक्ता भीम पाल, स्नेह लता पाेडे, पिंटु सिंह, नरेंद्र नारायण, श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार साह मौजूद थे.

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