27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लोक अदालत में निबटे 344 मामले

जामताड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को किया गया. जिसकी अध्यक्षता डालसा के अध्यक्ष मनोरंजन कवि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की. शिविर में उपायुक्त रमेश कुमार दूबे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे. राष्ट्रीय लोक अदालत […]

जामताड़ा : राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को किया गया. जिसकी अध्यक्षता डालसा के अध्यक्ष मनोरंजन कवि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की. शिविर में उपायुक्त रमेश कुमार दूबे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 344 मामलों का आपसी समझौता के आधार पर निष्पादन किया गया

और एक करोड़ दस लाख सैंतीस हजार आठ सौ सनतावन रुपया सेटल राशि बकायादार देंगे. जिस पर दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी जो राशि जमा होगा. इस अवसर पर डालसा के अध्यक्ष श्री कवि ने राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, जेल अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के मध्यम से वादकार अपने मामलों को सुलह के आधार पर निपटारा करा कर समय की बचत और खर्च के बचत का लाभ लेते है. सुलहनीय मामलों के निबटारे का अच्छा अवसर लोक अदालत है.

डालसा के सचिव सब जज आभाष वर्मा ने कहा कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन में 60 मामले तथा बैंक सर्टिफिकेट मामले में 282 और एनआइ एक्ट के एक मामले कुल 344 मामलों का निष्पादन किया गया. मामलों के निष्पादन के लिए दो बैंच का गठन किया गया था. बैंच में एडीजे सिद्धार्थ मंडल, अधिवक्ता विशेश्वर महतो, रीता शर्मा, सीजेएम मो अब्दुल नासिर, जिला नीलामी पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर, अधिवक्ता मिहिर कुमार सरकार थे. इस अवसर पर एडीजे प्रथम विजय कुमार, फैमिली कोर्ट के जज सुरेश चंद्र जायसवाल, एसडीजेएम मनोरंजन कुमार, सबजज आभाष वर्मा, डीटीओ महेंद्र मांझी, प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी, राजेंद्र प्रसाद, गौतम कुमार, सफदर अली, एसबीआई, बीएसएनएल के पदाधिकारी, एलडीएम ए अंसारी, डालसा के सहायकगण उपस्थित थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें