जामताड़ा : एसडीजेएम चौधरी ए मोइज ने अभियुक्त महादेव साव को डेढ़ वर्ष का कारावास और दस हजार रुपया अर्थदंड का आदेश सुनाया है. महादेव साव मिहिजाम बाजार का निवासी है.
उस पर आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति निरीक्षक कौशल कुमार दास द्वारा मिहिजाम थाना में प्राथमिकी वर्ष 2007 में दर्ज कराया गया था. अभियुक्त महादेव साव पर आरोप था कि कालाबाजारी में बेचने के लिये दो ड्रम केरोसिन छुपाकर रखा था. जिसे आपूर्ति निरीक्षक ने जब्त किया था.