जामताड़ा : झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं बेवा को जामताड़ा नगर पंचायत में शामिल करने के विरोध में बेवा पंचायत भवन मैदान में परंपरागत मांझी हड़ाम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी. इसमें ग्रामीणों ने नपं में शामिल होने का विरोध किया. ट्राइबल्स ड्रीम के राष्ट्रीय संरक्षक एवं जायस झारखंड प्रभारी संजय पाहन ने कहा कि संविधान के 74वें संशोधन में नगर पंचायत का विस्तार एवं संचालन के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 जेडसी के तहत पेशा एक्ट के
तर्ज पर मेसा एक्ट बनाये बिना झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 असंवैधानिक है. संताल परगना जायस प्रभारी सुनील हेंब्रम ने कहा कि सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठन पहले राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे. कहा कि जरूरत पड़ी, तो न्यायालय में रिट दायर किया जायेगा. इस मौके पर मुखिया तारामुनी मरांडी, पूर्व मुखिया मानिक हेंब्रम, कृष्ण चंद्र मुर्मू, श्यामलाल मरांडी, निर्मल मरांडी, सरोज हेंब्रम, प्रेम हेंब्रम, श्रीजल हेंब्रम सहित अन्य उपस्थित थे. गौरतलब है कि इससे पहले रानीगंज के ग्रामीणों ने नगर पंचायत में शामिल होने का विरोध कर चुके हैं.