अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 15 Jun 2017 5:32 AM (IST)
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अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास

जामताड़ा : हत्या के एक मामले में अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला जामताड़ा थाना कांड संख्या 201/11 का है. तामोलीपाड़ा निवासी सोनाली सेन ने पति बाप्पा सेन की हत्या करने के आरोप में कोर्ट […]

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जामताड़ा : हत्या के एक मामले में अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला जामताड़ा थाना कांड संख्या 201/11 का है. तामोलीपाड़ा निवासी सोनाली सेन ने पति बाप्पा सेन की हत्या करने के आरोप में कोर्ट रोड निवासी अनिल राउत व अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्राथमिकी में उल्लेख था कि 21 सितंबर 2011 को पालबगान के आम के बगीचे में उसके पति को आरोपितों ने हत्या कर दी और शाक्ष्य छुपाने के लिया शव को पेड़ से लटका दिया. मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाह प्रस्तुत किये थे. न्यायालय ने आरोपित अनिल राउत को 13 जून को दोषी करार दिया था. सुनवाई के बिंदु पर 14 जून को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये आर्थिक दंड एवं धारा 201 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.

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