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मानगो निगम व जुगसलाई नप का होगा चुनाव

जमशेदपुर लटका जमशेदपुर : राज्य निर्वाचन आयोग एवं नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव 2018 के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा ने उपायुक्त को पत्र लिख कर निकाय चुनाव के लिए आवश्यक कार्रवाई […]

जमशेदपुर लटका
जमशेदपुर : राज्य निर्वाचन आयोग एवं नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव 2018 के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा ने उपायुक्त को पत्र लिख कर निकाय चुनाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करने कहा है.
निकाय चुनाव संपन्न कराने में एक साल से भी कम समय है अौर उससे पूर्व सभी तैयारी कर लेने कहा गया है. मानगो को नगर निगम एवं जुगसलाई को नगर परिषद की अधिसूचना जारी हो चुकी है अौर अब तक सुझाव के निष्पादन की प्रक्रिया पूरी हुई है. वार्डों का गठन, पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अभिनिश्चय (सही संख्या तय करना) समेत अन्य कार्य बाकी है, हालांकि दिये गये निर्देश के आलोक में मानगो अौर जुगसलाई में निकाय चुनाव होगा. जमशेदपुर नगर निगम की अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है अौर यह इंडस्ट्रियल टाउन अौर नगर निगम के बीच फंसा हुआ है, जिसके कारण जमशेदपुर नगर निगम का चुनाव 2018 में होने की संभावना नहीं है. उपायुक्त को लिखे पत्र में नगर विकास विभाग की उप सचिव ने आयोग द्वारा उठाये गये बिंदुअों पर आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने कहा है.
पार्षदों की संख्या का होगा प्रकाशन. नगर पालिका के वर्गीकरण/ उच्चीकरण के पश्चात जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में पार्षदों की संख्या का अवधारण(तय) करते हुए अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित करना आवश्यक है. पार्षदों की संख्या के आधार पर ही आयोग नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्रों का परीसीमन तथा स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन पूरा किया जायेगा.
मुख्य बिंदु जिस पर जिला स्तर से कार्रवाई होनी है. नगर पालिका क्षेत्रों गठन- नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 में नगर पालिका क्षेत्रों को नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के रूप में गठित करने का प्रावधान है. राज्य सरकार इस आशय का कोई विचार रखती है तो धारा 3 के प्रावधान के अनुपालन में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में गठित एवं घोषित किया जाना अनिवार्य है. यह कार्रवाई समय पूरा करना आवश्यक होगा.

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