जमशेदपुर : चुनाव-प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा निकाली गयी रैलियों में अब 10 से अधिक वाहन शामिल नहीं होंगे. चुनाव आयोग के नियमानुसार प्रत्याशी 10 से ज्यादा कार, बाइक, साइकिल व रिक्शा एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. अधिक वाहनों का उपयोग करने पर प्रत्याशी आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आ जायेंगे. व्यावसायिक वाहनों में भी पार्टी का झंडा व स्टीकर नहीं लगा सकते हैं. स्कूल या सरकारी संस्थान का उपयोग भी प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जा सकता है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष सतर्कता का प्लान भेजा गया: जिला निर्वाचन कोषांग से चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की तैयार की गयी योजना राज्य निर्वाचन विभाग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी गयी है. संयुक्त सचिव ने निर्वाचन कोषांग से मतदान के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐहतिहात के तौर पर किस तरह सतर्कता बरतनी है इसकी जानकारी मांगी थी. जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रिपोर्ट भेजी गयी है.