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रेलवे का एकल माल भाड़ा नीति लागू

जमशेदपुर : आयरन ओर की ढुलाई सुचारु रूप से करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला लिया है. आयरन ओर की ढुलाई में रेलवे अब दोहरी माल भाड़ा नीति को पूरी तरह से समाप्त कर एकल माल भाड़ा नीति (सिंगल विंडो सिस्टम) पर काम करने का फैसला लिया है. रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक कमर्शियल […]

जमशेदपुर : आयरन ओर की ढुलाई सुचारु रूप से करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला लिया है. आयरन ओर की ढुलाई में रेलवे अब दोहरी माल भाड़ा नीति को पूरी तरह से समाप्त कर एकल माल भाड़ा नीति (सिंगल विंडो सिस्टम) पर काम करने का फैसला लिया है. रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक कमर्शियल ने सर्कुलर 16/2016 में नया आदेश जारी कर दिया है.

यह आदेश 10 मई 2016 से लागू कर दिया गया है. रेलवे अधिकारियों की मानें, तो माल ढुलाई में पारदर्शिता और चल रहे कई प्रकार के विवाद व मुकदमे को समाप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड ने यह कदम उठाया है.

इस सिंगल विंडो सिस्टम से माल ढुलाई होने से डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करने में भी आसानी होगी. रेलवे वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सर्कुलर जारी कर आयरन ओर की ढुलाई पर माल भाड़े की दोहरी मूल्य नीति लागू किया गया था. इस नीति के मुताबिक घरेलू उपयोग (डोमेस्टिक) के लिए जा रहे आयरन ओर की ढुलाई भाड़ा एक्सपोर्ट वाले से कम होती है. रेलवे का कहना है कि ढुलाई के लिए बुक कराये जा रहे आयरन ओर के बारे में संबंधित कंपनी को पहले ही यह घोषित करना होता है कि यह माल घरेलू उपयोग के लिए जा रहा है या दूसरे देश में निर्यात के लिए. ऐसे में कई बार आयरन ओर की ढुलाई करवाने को लेकर कंपनियांं रेलवे को गलत जानकारी देकर माल ढुलाई कराने का काम भी करती थी, जिसकी जांच के दौरान रेलवे द्वारा कंपनियाें से पेनाल्टी वसूलने व ब्लैक लिस्ट भी करने का काम किया गया है. इसको लेकर कोर्ट में कई मुकदमे भी चल रहे हैं.
यह है एकल माल भाड़ा नीति
रेलवे ने अब आयरन ओर की ढुलाई के लिए एकल माल भाड़ा नीति को लागू कर दिया है. इसके अनुसार डोमस्टिक और एक्सपोर्ट किये जाने के वाले आयरन ओर की ढुलाई के लिए एक ही ढुलाई किराया वसूल किया जायेगा. पूर्व में डोमस्टिक और एक्सपोर्ट करने के लिए अलग-अलग ढुलाई भाड़ा निर्धारित की गयी थी. इसे अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है.

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