भूमि अधिग्रहण पुनर्वास कानून 2013 में टीडीएस कटौती का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रशासन एवं भू अर्जन विभाग ने टीडीएस कटौती पर सरकार से दिशा-निर्देश मांगा है. फिलहाल टीडीएस के छह करोड़ विभाग के पास पड़े हुए हैं. महुलिया से बहरागोड़ा तक एनएच चौड़ीकरण के लिए लगभग 1777 रैयतों की जमीन तथा भवन-ढांचा अधिग्रहण किया गया है जिसके लिए मुआवजा भुगतान किया जा रहा है.
जमीन अधिग्रहण के लिए कुल 148 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान करना है जिसमें से एनएचएआइ ने 133 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये हैं. जिला प्रशासन द्वारा अब तक रैयतों के खाते में सीधे 44 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान कर चुका है. दो माह पूर्व आयकर विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर दो लाख से ज्यादा मुआवजा लेने वाले वैसे रैयत जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनसे 20 प्रतिशत तथा जिसके पास पैन कार्ड है उससे 10 प्रतिशत टीडीएस कटौती करने (कृषि योग्य भूमि को छोड़ कर) का निर्देश दिया था.
आयकर विभाग के निर्देशानुसार जिला भू अर्जन विभाग ने टीडीएस की राशि लगभग छह करोड़ रुपये की कटौती कर ली है, लेकिन नये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 96 में किसी भी रिवार्ड पर आयकर की कटौती नहीं होने का प्रावधान है. इस पर विभाग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगा है.