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1 किमी के दायरे को बढ़ा कर 6 किमी तक करने का मामला: शहर के निजी स्कूल जायेंगे हाइकोर्ट

जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन झारखंड के मानव संसाधन विकास विभाग के खिलाफ हाइकोर्ट जायेंगे. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. रांची में इसे लेकर कानूनविदों की राय ले ली गयी है. अगले सप्ताह शहर के अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े सभी निजी स्कूलों की एक गुप्त बैठक केरला समाजम मॉडल […]

जमशेदपुर : शहर के प्राइवेट स्कूल प्रबंधन झारखंड के मानव संसाधन विकास विभाग के खिलाफ हाइकोर्ट जायेंगे. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. रांची में इसे लेकर कानूनविदों की राय ले ली गयी है. अगले सप्ताह शहर के अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े सभी निजी स्कूलों की एक गुप्त बैठक केरला समाजम मॉडल स्कूल में होगी.

इस बैठक में इस बात पर सहमति बनायी जायेगी कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब अौर अभिवंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन को लेकर जो अधिसूचना जारी की गयी है, वह तर्कसंगत नहीं है. इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की जायेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चार अप्रैल को शहर के निजी स्कूलों की अोर से पूर्व में दायर किये गये एक याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, इसी मामले में नये सिरे से बीपीएल एडमिशन को टैग भी किया जा सकता है.
क्या है मामला
झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की अोर से पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी की गयी. इस अधिसूचना में उल्लेख किया गया कि अब प्राइवेट स्कूल में ना सिर्फ एक किमी तक के गरीब अौर अभिवंचित वर्ग के बच्चों को, बल्कि छह किमी तक के बच्चों का दाखिला हो सकेगा. इसका शहर के सभी निजी स्कूल पुरजोर विरोध कर रहे हैं.
पूरे मामले में कानूनविदों की राय ले रहे हैं. आरटीइ का कॉन्सेप्ट यह था कि गरीब बच्चे पैदल भी स्कूल तक पहुंच सके, लेकिन 6 किमी तक होने से वे कैसे स्कूल आयेंगे.
बी चंद्रशेखर, कोषाध्यक्ष, जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
हम सरकार की अधिसूचना के खिलाफ पूरे राज्य के स्कूलों को एक मंच पर ला रहे हैं. उम्मीद है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक हम इस मामले में हाइकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.
बेली बोधनवाला, अध्यक्ष, जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

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