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10,191 को नहीं मिलेगा फसल बीमा का क्लेम

जमशेदपुर : पोटका के 10,191 किसानों को वित्तीय वर्ष 2009-10 की फसल बीमा के क्लेम की राशि नहीं मिलेगी. उनकी प्रीमियम राशि लौटाने की अनुशंसा की जायेगी. यह निर्णय शुक्रवार को कोल्हान आयुक्त अरुण की अध्यक्षता में संपन्न कमेटी की बैठक में लिया गया. रिकार्ड की पड़ताल के आधार पर कमेटी ने पाया है कि […]

जमशेदपुर : पोटका के 10,191 किसानों को वित्तीय वर्ष 2009-10 की फसल बीमा के क्लेम की राशि नहीं मिलेगी. उनकी प्रीमियम राशि लौटाने की अनुशंसा की जायेगी. यह निर्णय शुक्रवार को कोल्हान आयुक्त अरुण की अध्यक्षता में संपन्न कमेटी की बैठक में लिया गया. रिकार्ड की पड़ताल के आधार पर कमेटी ने पाया है कि सुखाड़ के तय नियम से ज्यादा फसल उत्पादन हुआ है.

आयुक्त ने बताया कि किसानों को फसल बीमा नहीं मिलने के मुद्दे पर हाइकोर्ट में पीआइएल दायर किया गया था. हाइकोर्ट ने जनवरी 2016 में कमेटी बना कर सभी पहलुअों को देखने का निर्देश दिया था. आदेश के आलोक में कमेटी की बैठक में कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 10, 191 किसानों ने जो प्रीमियम राशि जमा की है, उसे वापस करने की सरकार से अनुशंसा की जायेगी. आयुक्त ने बताया कि उस समय के फसल बीमा के नियम के अनुसार 1290 किलो प्रति हेक्टेयर या उससे कम फसल उत्पादन होने पर फसल बीमा की राशि का भुगतान होगा, लेकिन उस वर्ष के रिकार्ड के अनुसार पोटका में 1350 किलो प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन हुआ था.

इस नियम के अनुसार फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं होगा. आयुक्त ने बताया कि जिले में तीन प्रखंड बहरागोड़ा, चाकुलिया अौर पोटका में फसल बीमा की राशि के भुगतान नहीं होने की बात सामने आयी थी, लेकिन पोटका का मामला हाइकोर्ट गया था. अन्य दोनों अंचलों के रिकार्ड भी मंगाये गये हैं. आयुक्त ने बताया कि कमेटी के सदस्यों के साथ याचिकाकर्ता दिनेश महतो तथा पोटका के किसान प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गयी.
जवाब संतोषजनक नहीं
पोटका के किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिलने का मुद्दा हाईकोर्ट में है. आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं. आठ सप्ताह में किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली तो उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया जायेगा.
दिनेश महतो, याचिकाकर्ता

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