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सबलीज. नोटिस के बाद तेजी से कराया जा रहा था निर्माण, आठ जमीनों पर निर्माण रोका
जमशेदपुर : जमशेदपुर अक्षेस की ओर से नोटिस जारी किया गया था. पूर्व में सब लीज धारियों को तीन साल का नक्शा (परमिट) जारी किया था. तीन साल बाद भी इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया. बावजूद सबलीज जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था. कार्य रोकने का आदेश दिये जाने बाद इन स्थानों पर निर्माण […]
जमशेदपुर : जमशेदपुर अक्षेस की ओर से नोटिस जारी किया गया था. पूर्व में सब लीज धारियों को तीन साल का नक्शा (परमिट) जारी किया था. तीन साल बाद भी इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया. बावजूद सबलीज जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था. कार्य रोकने का आदेश दिये जाने बाद इन स्थानों पर निर्माण कार्य तेज कर दिया गया. इस सूचना के बाद प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की.
इन सबलीजधारियों का निर्माण रोका
कुमार इन प्राइवेट लिमिटेड
राजयोग ट्रेनिंग सेंटर
हाइटेक हेरीटेज लिमिटेड
मेसर्स जुस्को
रघुवीर सिंह भाटिया व जवाहरलाल विंग
मेरीन ड्राइव रोड, साेनारी के समीप सीएच एरिया में अाशियाना हाउसिंग एंड फाइनेंस
टीके इंडिया रीयल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
क्या है मामला
टाटा स्टील की ओर से शिक्षण संस्थान, मॉल, सरकारी कार्यालय, धार्मिक संस्थान समेत अन्य 59 लोगों को सब लीज पर जमीन दी गयी. सरकार को सबलीज देने में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इसके आधार पर सरकार ने राजस्व पर्षद के सदस्य देवाशीष गुप्ता के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की. देवाशीष गुप्ता ने सबलीज देने में अनियमितता व करोड़ों के राजस्व का नुकसान होने की बात रिपोर्ट में बतायी. इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी 59 सब लीज की जमीन पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश देते हुए यथास्थिति बनाये रखने कहा था. विभाग के आदेश के खिलाफ कई सबलीजी उच्च न्यायालय चले गये. उच्च न्यायालय ने सशर्त निर्माण की अनुमति दी थी. कई लीजधारियों ने नक्शा की अवधि खत्म होने के बाद भी आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखा था.
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