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59 सबलीजियों से रेंट वसूली पर रोक

जमशेदपुर : जिला प्रशासन ने सरकार का आदेश आने तक 59 सबलीजी से लगान (रेंट) वसूली नहीं करने का निर्णय लिया है. जिला प्रशासन ने टाटा स्टील को पत्र लिख कर 59 भूमि आवंटियों (सबलीजी) से लगान प्राप्त नहीं करने को कहा है. प्रशासन ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र लिख […]

जमशेदपुर : जिला प्रशासन ने सरकार का आदेश आने तक 59 सबलीजी से लगान (रेंट) वसूली नहीं करने का निर्णय लिया है. जिला प्रशासन ने टाटा स्टील को पत्र लिख कर 59 भूमि आवंटियों (सबलीजी) से लगान प्राप्त नहीं करने को कहा है. प्रशासन ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र लिख कर लगान वसूली के संबंध में दिशा-निर्देश मांगा है.
अब तक टाटा स्टील 59 सबलीजी से लगान वसूल कर 5 प्रतिशत अपने पास रख कर शेष राशि मार्च में कोषागार में जमा करती थी. एडीसी सुनील कुमार ने टाटा स्टील के उपाध्यक्ष ( कॉरपोरेट सर्विसेस) सुनील भास्करन को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है. पत्र में एडीसी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से गठित जांच समिति ने सबलीज मामलों की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को समर्पित कर दिया है. राज्य सरकार के निर्णय होने तक जिला प्रशासन भूमि आवंटियों से लगान प्राप्त नहीं किया जायेगा.
7 सबलीजियों ने हाइकोर्ट में दायर की थी याचिका
लगान वसूली को लेकर टाटा ब्लू स्कोप स्टील लि., प्रीमियम रेसीडेंसी प्रा. लि., पीएंडएम इंफ्रास्ट्रक्टर, आरएच अमीन, जवाहर लाल विग, जयंती लाल बदियानी, आरएस भाटिया, कृपा शंकर, कौशल कंचन कंस्ट्रक्शन, ऋषराज होम्स प्रा. लि. एवं एमजीअोएस चर्च ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ज्यादा लगान वसूलने का आरोप लगाया था. उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दबावपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 2014 के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने सबलीज की जांच के लिए कोल्हान आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी. कमेटी ने 21 मई 2015 को जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. जांच के दौरान कमेटी के समक्ष कई सब लीजियों ने लगान राशि ज्यादा होने व लगान पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण एग्रीमेंट नहीं करने की बात कही थी.

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