जमशेदपुरः चर्चित मीरा झा हत्याकांड में उनके पति गोविंद झा और दूसरी पत्नी रानी झा को एडीजे-3 एसएस दूबे की अदालत ने गुरुवार को हत्या का दोषी करार दिया.
दोषियों की सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल को फैसला आयेगा. मामले में छह लोगों ने गवाही दी. एडीजे-1 दीपक कुमार की अदालत से यह मामला पिछले दिनों एडीजे-3 सह फास्ट ट्रैक एसएस दूबे की अदालत में हस्तांतरित हुआ था. पुलिस ने मीरा झा की मौत के बाद उनके भाई की शिकायत पर गोविंद झा और रानी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन आरोप पत्र आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दायर किया था. बाद में एडीजे-1 के एपीपी वीरेंद्र प्रसाद ने अपील की थी जिसके बाद आरोपियों पर हत्या का आरोप गठित किया गया था. मामले में अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह ने बहस की.
क्या था मामला
केएमपीएम इंटर कॉलेज के प्रोफेसर गोविंद झा के खिलाफ कदमा थाने में दूसरी पत्नी के लिए पहली पत्नी मीरा झा की हत्या करने और बाद में शव को जलाने का मामला दर्ज हुआ था. मामले में गोविंद झा की दूसरी पत्नी रानी झा को भी आरोेपी बनाया गया. घटना 22 फरवरी 2012 की है. पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की थी. मुख्य आरोपी गोविंद झा फिलहाल जमानत पर है.