जमशेदपुर: जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में बालू उठाव पर रोक नहीं है. राज्य सरकार के नोटिफिकेशन से यह स्पष्ट होता है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, खनन विभाग को उपायुक्त या आयुक्त के सहयोग से तीन वर्षो के लिए बालू घाट की नीलामी करनी है.
सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बालू घाट दिया जाना है. इसके लिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अक्षेस, नगरपालिका, जिला बोर्ड, नगर पंचायत, नगर निगम से क्लियरेंस लेना अनिवार्य है. जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, ग्रामसभा नहीं हैं, अक्षेस है. यहां बालू उठाव के लिए अक्षेस से मंजूरी मिल गयी है और बिडिंग के बाद टेंडर बाबा इंटरप्राइजेज के कन्हैया प्रसाद सिंह को दिया गया है. 6 करोड़ 75 लाख रुपये में यह टेंडर दिया गया है. इसकी 50} राशि कंपनी की ओर से सरकार के खाते में जमा करा दी गयी है. वहीं, नोटिफिकेशन में पर्यावरणीय क्लियरेंस संबंधी कुछ भी उल्लिखित नहीं है.
इसके बाद भी अगर पर्यावरणीय क्लियरेंस लेना है तो कंपनी ने इसके लिए आवेदन दे रखा है. ऐसे में नियमानुसार, आवेदन पर ही बालू का उठाव किया जा सकता है. नोटिफिकेशन में भी खनन विभाग को इससे संबंधित कोई आदेश नहीं दिया गया है. ऐसे में स्पष्ट है कि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में बालू उठाव पर कोई रोक नहीं है.
क्या है बालू घाट का मामला
बालू घाट की नीलामी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सरकार ने 25 अप्रैल 2011 को नोटिफिकेशन जारी किया
खनन विभाग ने जमशेदपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बालू घाट की नीलामी की
राज्य सरकार ने 26 अक्तूबर 2013 या उसके बाद होने वाले टेंडर पर रोक लगा दी
इससे पहले ही जिला प्रशासन ने बालू घाट की नीलामी कर दी थी
स्थानीय लोगों ने बालू का उठाव रोक दिया और कहा कि बिना इजाजत के बालू उठाव हो रहा है
हमारी ओर से रोक नहीं
बालू उठाव के लिए जरूरी अर्हता खनन विभाग ने पूरा कर दिया है. रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित करायी जा रही है. हमारे स्तर पर कोई रोक नहीं है.
रत्नेश सिन्हा, सहायक खनन पदाधिकारी
बालू घाट कंपनी नहीं
बालू घाट कंपनी नहीं है कि मैं पर्यावरण की जांच करूं. इसके लिए खनन विभाग को काम करना होगा. पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए एमओइएफ (मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट) को आवेदन देना होता है. उसके बाद ही क्लियरेंस मिलता है. मैं कहीं से भी कोई पार्टी नहीं हूं.
आरके चौधरी, प्रदूषण पदाधिकारी,
वसूली की जानकारी नहीं
बालू घाट की नीलामी से सेल्स टैक्स की वसूली करनी है, इसकी जानकारी नहीं थी. अब संज्ञान में आया है तो यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि सेल्स टैक्स की राशि जमा हो.
रंजन सिन्हा, संयुक्त आयुक्त, सेल्स टैक्स