अंग्रेजी है अदालत की भाषा: न्यायालय नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अदालत के फैसले हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आर बणुमथि ने कहा, ‘हम इस तरह का निर्देश जारी नहीं कर सकते क्योंकि अदालत की भाषा अंग्रेजी है.’ इस याचिका में उच्चतम न्यायालय में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों में संशोधन का अनुरोध किया गया.
Advertisement
अंग्रेजी है अदालत की भाषा: न्यायालय
अंग्रेजी है अदालत की भाषा: न्यायालय नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अदालत के फैसले हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत की भाषा अंग्रेजी है. प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आर बणुमथि […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement