साकची : टेंपो चालक हत्याकांड में उम्रकैदवरीय संवाददाता, जमशेदपुरसाकची गोल चक्कर के पास टेंपो स्टैंड में चालक विजय कुमार राव की हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. प्रधान जिला जज एचएस काजमी की अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया. अदालत ने आरोपी चंद्रिका ठाकुर और अमित ठाकुर को दोषी करार दिया था. इस संबंध में साकची थाना में मृतक के साला राजेंद्र सिंह ने वर्ष 12 में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले के मुताबिक स्टैंड में पैसेंजर बैठाने को लेकर झगड़ा हुआ था. इस दौरान दोनों ने विजय कुमार राव को रड से मारकर जख्मी कर दिया था. उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी थी.
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साकची : टेंपो चालक हत्याकांड में उम्रकैद
साकची : टेंपो चालक हत्याकांड में उम्रकैदवरीय संवाददाता, जमशेदपुरसाकची गोल चक्कर के पास टेंपो स्टैंड में चालक विजय कुमार राव की हत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. प्रधान जिला जज एचएस काजमी की अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया. अदालत ने आरोपी चंद्रिका ठाकुर और अमित ठाकुर को दोषी करार […]
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