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मंत्रियों, सांसद, विधायकों को सर्किट हाउस के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक

मंत्रियों, सांसद, विधायकों को सर्किट हाउस के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक- पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया दिशा-निर्देशवरीय संवाददाता, जमशेदपुरपंचायत चुनाव के दौरान परिसदन, निरीक्षण भवन, डाक बंगलों के इस्तेमाल के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. आयोग के सचिव राजेश पाठक ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह […]

मंत्रियों, सांसद, विधायकों को सर्किट हाउस के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक- पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया दिशा-निर्देशवरीय संवाददाता, जमशेदपुरपंचायत चुनाव के दौरान परिसदन, निरीक्षण भवन, डाक बंगलों के इस्तेमाल के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. आयोग के सचिव राजेश पाठक ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को पत्र लिख कर किसी भी परिस्थिति में केंद्रीय/ राज्य सरकार के मंत्री, लोक उपक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांसद, विधायक, राजनीतिक दलों के पदधारक, उम्मीदवारों को परिसदन, निरीक्षण भवन का उपयोग निर्वाचन संबंधी आम सभा का आयोजन करने, चुनाव प्रचार अभियान करने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है. किसी भी क्षेत्र के मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व ऐसे आवंटन पर रोक रहेगी. यह आदेश चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी.

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