जमीन तलाश के लिए मिले निर्देशप्रदूषण नियंत्रण : बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर सरकार गंभीरआदित्यपुर. उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के आलोक में नगर विकास विभाग झारखंड सरकार ने अादित्यपुर नगर निगम समेत मानगो अक्षेस व जुगसलाई नगरपालिका को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस संबंध में निदेशक नगरीय प्रशासन द्वारा निकायों के कार्यपालक व विशेष पदाधिकारियों को लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) कोे मापदंडों के अनुरूप दो एकड़ भूमि चाहिए.जमशेदपुर में नहीं हो सकी व्यवस्थाउक्त उद्देश्य से जमीन उपलब्ध कराने के लिये जमशेदपुर अक्षेस को भी निर्देश दिया गया था, लेकिन जेएसपीसीबी के मापदंडों के अनुरूप भूमि प्राप्त करने में वहां काफी कठिनाई हो रही है. इसलिए अब बाकी तीनों निकायों को जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.चारों निकायों की एक व्यवस्था होगीआदित्यपुर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि चारों निकायों का जैव चिकित्सा अवशिष्ट का निस्तारण एक ही जगह पर होगा. इसके लिये जमशेदपुर अर्बन एग्लोमेरेशन (जुआ) का नोडल पदाधिकारी जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय को बनाया गया है. सरकार शीघ्र ठोस उपाय करेइस संबंध में नप के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि सरकार को शीघ्रता शीघ्र बायो मेडिकल बेस्ट प्रबंधन का ठोस उपाय करना चाहिए, ताकि उससे होने वाले दुष्प्रभावों से आम नागरिकों को बचाया जा सके.
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जमीन तलाश के लिए मिले नर्दिेश
जमीन तलाश के लिए मिले निर्देशप्रदूषण नियंत्रण : बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर सरकार गंभीरआदित्यपुर. उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के आलोक में नगर विकास विभाग झारखंड सरकार ने अादित्यपुर नगर निगम समेत मानगो अक्षेस व जुगसलाई नगरपालिका को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इस संबंध में निदेशक […]
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