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सूचना आयोग ने की सुनवाई
जमशेदपुर : न्याय सदन का उदघाटन के लिए आये उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के एक कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरने के संबंध में मांगी गयी सूचना पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सुनवाई की. सुनवाई में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहर लाल शर्मा जिला मुख्यालय […]
जमशेदपुर : न्याय सदन का उदघाटन के लिए आये उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के एक कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरने के संबंध में मांगी गयी सूचना पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सुनवाई की. सुनवाई में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहर लाल शर्मा जिला मुख्यालय के वीसी सेंटर में मौजूद थे.
मानवाधिकार कार्यकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कि 16 जून 2012 को रांची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत पांच न्यायाधीश न्याय सदन के उदघाटन के लिए जमशेदपुर आये थे. सभी के लिए सर्किट हाउस में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन न्यायाधीश सर्किट हाउस के स्थान पर एक कॉरपोरेट हाउस के गेस्ट हाउस में ठहरे थे. इसके कई केस अदालतों में चल रहे हैं.
जवाहर लाल शर्मा ने एफिडेविट देकर तथा सूचना के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहा था कि उनका दावा या सूचना सही है या नहीं तथा यह उचित है या नहीं. श्री शर्मा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार कर दिया गया. इसके बाद श्री शर्मा केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष इस मामले को ले गये. श्री शर्मा की याचिका पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इसकी सुनवाई की.
सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताअों ने कहा कि जिस प्रकार की सूचना मांगी गयी है उसी प्रकार का केस सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तथा अब यह बड़े संवैधानिक पीठ के सुपुर्द है, इस लिए सूचना नहीं दी जा सकती है. ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय के जजों के स्वयं विकसित व्यवस्था ( सेल्फ इवॉल्वड मैकनिजम) के तहत आते हैं तथा गोपनीय होते हैं.
जवाहर लाल शर्मा ने कहा कि आम लोग विशेष कर गरीब मामूली गलती पर सालों साल जेल में रहे हैं पर जजों के मामले में इतनी गोपनीयता क्यों.
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